प्रयागराज जलकल विभाग की करतूत, पड़ोसी महिला से मांग रहे माफिया अतीक के नाम का बकाया बिल

Prayagraj News: प्रयागराज में जलकल विभाग (Jalkal Department) की बड़ी लापरवाही सामने आई है। माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) से जुड़े जलकर बकाया का बिल उसके पड़ोस में रहने वाली महिला के नाम जारी कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने वर्ष 2001-02 से लंबित बकाया भी महिला के खाते में जोड़ दिया, जबकि उन्होंने संबंधित मकान वर्ष 2014 में खरीदा था और खरीद के समय उस पर किसी तरह का जलकर बकाया दर्ज नहीं था।

पीड़िता सुधा गुप्ता ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान नगर आयुक्त साईं तेजा से शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह लंबे समय से जलकल विभाग के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। बिना किसी जांच के उन्हें ऐसे बकाए का जिम्मेदार बना दिया गया, जिससे उनका कोई संबंध नहीं है।

मकान खरीदा 2014 में, बकाया जोड़ दिया 2001 से

Prayagraj निवासी सुधा गुप्ता के बेटे अतिन गुप्ता के अनुसार, उनका परिवार पहले उसी परिसर के एक हिस्से में किराए पर रहता था। बंगले का दूसरा हिस्सा बाद में अतीक अहमद (Atiq Ahmed) ने खरीदा था। हालांकि, अतीक ने संपत्ति की रजिस्ट्री तो कराई, लेकिन नगर निगम में नामांतरण नहीं कराया।

परिवार का कहना है कि जब उन्होंने 2014 में अपना हिस्सा खरीदा था, तब किसी तरह का जलकर बकाया नहीं था। ऐसे में दो दशक पुराना बकाया उनके नाम कैसे दर्ज कर दिया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने यह भी बताया कि मकान के रिकॉर्ड में पहले हुई दूसरी गड़बड़ियों को नगर निगम ने ठीक कर दिया था, लेकिन Water Tax Bill अब तक सही नहीं किया गया।

शिकायत मिलने के बाद नगर आयुक्त ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, जलकल विभाग के महाप्रबंधक संजीव कुमार ने जांच के बाद बिल में आवश्यक संशोधन कराने का भरोसा दिया है।

Atiq Ahmed की 110 करोड़ की बेनामी संपत्ति भी कुर्क

इसी बीच कमिश्नरेट पुलिस और राजस्व विभाग ने माफिया अतीक अहमद की करीब ₹110 करोड़ कीमत की कथित बेनामी प्रॉपर्टी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क की गई।

पुलिस के अनुसार, सदर तहसील के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर में स्थित कुल 44 भूखंड, लगभग 5.11 हेक्टेयर (करीब 20.38 बीघा) जमीन कुर्क की गई है। जांच में दावा किया गया कि यह संपत्ति अतीक अहमद ने कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन के जरिए दूसरे व्यक्ति के नाम पर खरीदी थी।

इससे पहले भी Atiq Ahmed से जुड़ी 12.95 हेक्टेयर जमीन की जांच की गई थी, जिनमें से 6.50 हेक्टेयर भूमि पहले ही राजस्व नियमों के उल्लंघन के चलते राज्य सरकार के खाते में दर्ज की जा चुकी है। ताजा कार्रवाई के बाद कुर्क की गई संपत्ति की निगरानी की जिम्मेदारी एयरपोर्ट थाना प्रभारी को सौंपी गई है।

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