अब LPG सिलेंडर और PNG साथ-साथ नहीं! सरकार ने जारी किए नए गैस कनेक्शन नियम
LPG Rules: भारत सरकार ने LPG और PNG कनेक्शन को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जिन घरों में पाइपलाइन वाली नेचुरल गैस यानी PNG कनेक्शन पहुंच चुका है, वहां घरेलू LPG सिलेंडर का इस्तेमाल जारी रखने पर रोक लगाई जा रही है। हालांकि, मौजूदा नियमों के तहत ग्राहक को तुरंत उसी दिन LPG कनेक्शन खत्म कराने के बजाय PNG कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के भीतर विकल्प चुनना होगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 25 मई 2026 को LPG Control Order में संशोधन किया। इसके तहत PNG कनेक्शन लेने वाले घरेलू LPG उपभोक्ता या तो 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन समाप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं या भविष्य में ऐसे इलाके में जाने की स्थिति के लिए ट्रांसफर वाउचर ले सकते हैं, जहां PNG उपलब्ध नहीं है।
PNG वालों को LPG रिफिल पर भी रोक
सरकार ने मार्च 2026 में भी इस व्यवस्था को सख्त किया था। उस आदेश के मुताबिक PNG कनेक्शन रखने वाले व्यक्ति को घरेलू LPG कनेक्शन बनाए रखने या सरकारी तेल कंपनियों से LPG सिलेंडर की रिफिल लेने की अनुमति नहीं है। PNG कनेक्शन वाले व्यक्ति के लिए नया घरेलू LPG कनेक्शन लेना भी प्रतिबंधित किया गया है।
सरकार का लक्ष्य LPG पर निर्भरता कम करके PNG नेटवर्क का विस्तार करना और घरेलू गैस आपूर्ति को अधिक व्यवस्थित बनाना है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से PNG नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाने को भी कहा है।
हालांकि, इस बदलाव का असर उन परिवारों के लिए अहम होगा जो किराए के मकान में रहते हैं, नौकरी के कारण शहर बदलते हैं या ऐसे इलाके में शिफ्ट हो सकते हैं जहां PNG की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए ट्रांसफर वाउचर का विकल्प रखा है।
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