आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में अब काटनी होगी 10 साल की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी 10 गुना बढ़ाया
Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की कानूनी अड़चनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोहरे पैन कार्ड मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आजम खां की पहले से तय 7 साल की जेल की सजा को बढ़ाकर अब 10 वर्ष कर दिया है। इसके साथ ही उन पर लगे 50 हजार रुपये के जुर्माने की राशि को सीधे 10 गुना बढ़ाते हुए 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
इसी मामले में सह-आरोपी और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। अदालत ने अब्दुल्ला की 7 साल की जेल की सजा को यथावत (बरकरार) रखा है, लेकिन उनकी आर्थिक दंड की राशि में भारी इजाफा किया है। अब्दुल्ला पर लगे 50 हजार रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर अब 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
गौरतलब है कि 17 नवंबर को निचली अदालत (मजिस्ट्रेट कोर्ट) ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी, जिससे असंतुष्ट होकर सरकारी पक्ष ने सजा बढ़वाने के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने सरकार की इस दलील को स्वीकार करते हुए यह कड़ा रुख अपनाया है।
जूते साफ कराने वाले केस में भी मिल चुकी है सजा
सपा नेता आजम खां का विवादों और कानूनी कार्रवाइयों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में एक रोड शो के दौरान उनका एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। उस वीडियो में आजम खां ने प्रशासनिक अधिकारियों और विरोधियों के लिए “ये तनखइया हैं… इनसे मत डरियो… इंशा अल्लाह इनसे जूते साफ कराऊंगा…” जैसी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस हेट स्पीच मामले में भी एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना चुकी है।
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