Bahraich News : क्या जरवल चेयरमैन और पति जेल जाएंगे? सत्र न्यायालय ने खारिज की अग्रिम जमानत

कैसरगंज/बहराइच: जरवल नगर पंचायत की चेयरमैन तस्लीम बानो और उनके पति इंतिजार अहमद उर्फ मिथुन के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। सत्र न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब उन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है।

क्या है पूरा मामला?

मोहल्ला अहमदशाह नगर निवासी आयशा ने आरोप लगाया था कि नगर पंचायत कार्यालय के कर-मुहर्रिर बृजेश यादव, चेयरमैन तस्लीम बानो और उनके पति ने सरकारी जलमग्न भूमि (गाटा संख्या-589/0.004) को आबादी की जमीन बताकर धोखे से बेच दिया। आयशा ने इस जमीन पर मकान बनवाया, लेकिन बाद में तहसीलदार कैसरगंज ने इसे अवैध बताते हुए बुलडोजर चला दिया।

जब आयशा ने शिकायत की तो आरोपियों ने उसे धमकाया और कहा, “हम चेयरमैन हैं, यहाँ की सारी संपत्ति हमारी है। अगर तुमने केस किया तो हम तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे लाद देंगे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।”

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 351(3) के तहत केस दर्ज हुआ था। सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार ने साक्ष्य और शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

क्या अब गिरफ्तारी तय है?

जमानत खारिज होने के बाद अब पुलिस किसी भी समय तस्लीम बानो और उनके पति को गिरफ्तार कर सकती है। हालाँकि, क्षेत्राधिकारी कैसरगंज रवि खोखर ने कहा है कि “पत्रावली का अवलोकन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।”

समाज पर क्या असर पड़ा?

यह मामला स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा में है, क्योंकि इसमें एक निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। आम लोगों का कहना है कि अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच मिलीभगत का बड़ा उदाहरण होगा।

 

रिपोर्ट : ब्रजेश सिंह राठौर

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