समीर वानखेड़े मानहानि केस में दिल्ली HC ने रेड चिलीज को भेजा समन

Sandesh Wahak Digital Desk: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर और आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा वेब सीरीज़ बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स और अन्य को भी प्रतिवादी बनाया है।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को समन जारी कर कोर्ट में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी।

वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जानबूझकर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण और मानहानिकारक सामग्री डाली गई है। उनका दावा है कि इस वजह से उन्हें और उनके परिवार की प्रतिष्ठा, गरिमा और सार्वजनिक छवि को गंभीर क्षति पहुँची है, जिसके कारण उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने वानखेड़े की ओर से दलीलें पेश करते हुए कोर्ट को इन आरोपों से अवगत कराया।

नेटफ्लिक्स ने उठाया क्षेत्राधिकार का सवाल

जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरेव की पीठ ने समीर वानखेड़े की संशोधित याचिका पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वानखेड़े को याचिका में कुछ बातों को स्पष्ट करने का आदेश दिया था। नेटफ्लिक्स की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने कोर्ट में तर्क दिया कि सभी पक्ष दिल्ली में निवास नहीं करते, इसलिए दिल्ली में यह मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। हालांकि, न्यायाधीश ने दोनों पार्टियों (रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प, गूगल, मेटा प्लेटफॉर्म्स और अन्य) को समन जारी करते हुए जवाब मांगा है।

Also Read: कानपुर में एनीमिया मुक्त अभियान का शुभारंभ, 1500 छात्राओं को आईएफए गोलियां वितरित

Get real time updates directly on you device, subscribe now.