अब विदेशों से चंदा ले सकेंगे धीरेंद्र शास्त्री, गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत दी मंजूरी

Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम से जुड़ी संस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) के तहत रजिस्ट्रेशन प्रदान कर दिया है।

इस अनुमति के बाद अब यह संस्था वैध रूप से विदेशों से चंदा स्वीकार कर सकेगी। संस्था पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर) के नेतृत्व में काम करती है। अब तक संस्था को विदेशी फंड लेने की इजाजत नहीं थी।

बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को धार्मिक (हिंदू), सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मिला है। यानी संस्था इन सभी क्षेत्रों में विदेशी फंड का उपयोग कर सकेगी।

बता दें कि एफसीआरए के तहत बिना सरकारी अनुमति कोई भी एनजीओ या धार्मिक संस्था विदेशी चंदा नहीं ले सकती। यह कानून पारदर्शिता और विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है।

Also Read: लखनऊ के बाद गाजियाबाद में आग से हाहाकार, कनवानी में 500 झुग्गियां जलकर हुई खाक

Get real time updates directly on you device, subscribe now.