Bahraich: बहू का आरोप- ससुर ने तमंचे के बल पर किया रेप, फिर पति ने फोन पर दिया तलाक
Bahraich News: लखनऊ निवासी एक महिला ने बहराइच में अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पति की गैरमौजूदगी में ससुर ने कई बार हथियार के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का दावा है कि विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। वहीं बाद में उसके पति ने फोन पर ट्रिपल तलाक देकर रिश्ता खत्म कर दिया।
पुलिस के अनुसार महिला की शादी वर्ष 2023 में हुई थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि पति के काम पर बाहर रहने के दौरान उसके ससुर ने कई बार उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। महिला का कहना है कि ससुर देशी तमंचा दिखाकर उसे चुप रहने के लिए धमकाता था। पीड़िता के मुताबिक 24 जनवरी को भी उसके साथ ऐसी ही घटना हुई।
कुछ समय बाद महिला अपने मायके लौट गई। आरोप है कि इसी दौरान उसके पति ने फोन पर तीन तलाक बोलकर विवाह समाप्त करने की बात कही। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने परिवार के अन्य सदस्यों को घटना की जानकारी दी तो सास, ननद और देवर ने उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ मारपीट की।
पति ने लगाए अलग आरोप
जांच के दौरान पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में थी और इसी वजह से दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। हालांकि महिला ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपने साथ हुई घटनाओं की शिकायत दर्ज कराई है।
महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति, ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।
रुपईडीहा थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत ने बताया कि मामले में लगाए गए आरोपों और प्रत्यारोपों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि भारत में तीन तलाक को वर्ष 2019 में अवैध घोषित किया जा चुका है। कानून के तहत तत्काल तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
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