Siddharthnagar: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका

Sandesh Wahak Digital Desk: जिले के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के कटरिया बाबू गांव के रहने वाले कृष्णा उर्फ बलराम को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज वीरेंद्र कुमार ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

यह कार्रवाई वर्ष 2019 में दर्ज एक मुकदमे के तहत हुई, जिसमें आरोपी पर भादंवि की धारा 363, 323, 504, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत केस दर्ज था। विशेष अदालत ने साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

इस फैसले में “ऑपरेशन कन्विक्शन” की बड़ी भूमिका रही, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत गंभीर अपराधों में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश की जाती है।

इस केस में जिला मॉनिटरिंग सेल, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश में काम कर रही थी। केस की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार पाठक और न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी रामभरत प्रसाद ने की, जिनके प्रयासों से आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।

रिपोर्ट- जाकिर खान

Also Read: UP News: नक्सली हमले में कुशीनगर के वीर सपूत सत्यवान सिंह शहीद, गांव में शोक की लहर

Get real time updates directly on you device, subscribe now.