Lucknow News: विकास नगर अग्निकांड पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, सरकारी जमीन पर कब्जे का मांगा हिसाब

Sandesh Wahak Digital Desk: लखनऊ के विकास नगर इलाके में बीते 15 अप्रैल को हुए भीषण अग्निकांड मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस मामले में गहन जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

कैसे होता रहा वर्षों तक अतिक्रमण?

अदालत ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि यदि जमीन का मालिकाना हक PWD के पास है, तो इतने वर्षों तक वहां अतिक्रमण कैसे होता रहा? कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे रोकने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे? क्या सरकार के पास ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई ठोस कार्यप्रणाली (SOP) है? जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को इस मामले में अलग-अलग जवाबी हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

13 मई तक देना होगा जवाब

कोर्ट ने प्रदेश के राहत आयुक्त को भी निर्देशित किया है कि वे अग्निकांड के कारणों, राहत कार्यों और बचाव के उपायों का पूरा विवरण तैयार करें। सभी पक्षकार अधिकारियों को 13 मई तक कोर्ट में अपनी विस्तृत रिपोर्ट और जवाब दाखिल करना होगा।

जनहित याचिका (PIL) में प्रमुख मांगें

यह आदेश अनुराग त्रिपाठी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर आया है। याचिका में निम्नलिखित मांगें उठाई गई हैं।

पुनर्वास: बेघर हुए पीड़ितों के लिए अस्थायी निवास का इंतजाम।

तत्काल मदद: पीड़ितों को राशन, चिकित्सा और आर्थिक सहायता मुहैया कराना।

अधिकार: सब कुछ जलकर राख होने के बाद सरकारी मदद में तेजी लाना।

अतिक्रमण और लापरवाही पर गिरेगी गाज?

विकास नगर अग्निकांड ने लखनऊ के प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोल दी है। कोर्ट की सख्ती से अब उन अधिकारियों के नाम सामने आने की उम्मीद है, जिन्होंने PWD की जमीन पर अवैध बस्तियां बसने दीं। अगली सुनवाई 13 मई को होगी, जिसमें प्रशासन के जवाबों के आधार पर कोर्ट आगे की दिशा तय करेगा।

Also Read: Lucknow News: उत्तर भारत के 9 राज्यों का ‘महाकुंभ’, 24 अप्रैल को क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन

Get real time updates directly on you device, subscribe now.