उमेश पाल हत्याकांड: माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज

Prayagraj News: चर्चित उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक अहम सुनवाई में, सेशन कोर्ट के विशेष न्यायालय ने माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से उमर अहमद को बड़ा झटका लगा है, जो फिलहाल जेल में बंद है।

उमर अहमद ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि जिस समय उमेश पाल की हत्या हुई, वह शहर में मौजूद नहीं था। उसने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस ने साज़िश के तहत उसका नाम इस पूरे मामले में जोड़ा है, और वह निर्दोष है। हालांकि, अदालत ने उमर की दलीलों को खारिज करते हुए पाया कि उसके खिलाफ 12 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है।

निचली अदालत ने उमर के पुराने और गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत का मानना है कि इस संवेदनशील मामले में जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले जमानत देना न्यायसंगत नहीं होगा। अब सेशन कोर्ट से राहत न मिलने के बाद, उमर अहमद के वकील इस मामले को आगे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

जेल में होने के बावजूद आरोप

गौरतलब है कि उमर अहमद ने कोर्ट को बताया था कि घटना के समय वह लखनऊ जेल में बंद था। इसके बावजूद, उमेश पाल हत्याकांड में उसका नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी इस दलील को पर्याप्त नहीं माना और जमानत देने से इनकार कर दिया। उमर अहमद इस समय उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी के रूप में जेल में बंद है, और पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मामले में उसकी भूमिका की गहन जांच कर रही है।

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