मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज, गैर-जमानती वारंट जारी

Sandesh Wahak Digital Desk: मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवार पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 24 घंटों में अफसा अंसारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ हो गई है। गाज़ीपुर प्रशासन ने अफसा अंसारी पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर ₹50,000 कर दी है। वहीं, मऊ की जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है।
यह कार्रवाई मऊ के थाना दक्षिण टोला में दर्ज केस संख्या 129/2020 के तहत की गई है, जिसमें अफसा अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बार-बार कोर्ट समन के बावजूद पेश न होने के कारण उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 299 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। अब उनका नाम ‘मकरूल रजिस्टर’ में दर्ज किया जा रहा है, जो फरार आरोपियों की सूची होती है।
अफसा अंसारी ने अभी तक इस केस में अपना बयान दर्ज नहीं कराया है, जिससे नाराज़ अदालत ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इससे पहले, उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।
मुख्तार अंसारी की मौत पर विवाद भी जारी है। पिछले साल 28 मार्च को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का इलाज के दौरान निधन हो गया था। उनके परिजनों ने जेल में ‘स्लो पॉइज़न’ दिए जाने का आरोप लगाया था, लेकिन पोस्टमार्टम और विसरा जांच में जहर की पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, जबकि विसरा रिपोर्ट में जहर की आशंका को खारिज कर दिया गया। अफसा अंसारी की बढ़ती कानूनी मुश्किलें उनके लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकती हैं।
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