Delhi News: बदल गए बच्चों के स्कूल में दाखिले के नियम, अब इस उम्र में मिलेगा पहली क्लास में एडमिशन
Delhi News: नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों में बच्चों के दाखिले के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा (कक्षा 1) में एडमिशन केवल छह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को ही मिलेगा। दिल्ली (Delhi) के शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप किया गया है, जिसके तहत फाउंडेशनल स्टेज का पुनर्गठन किया गया है।
अब तीन साल का होगा फाउंडेशनल स्टेज
दरअसल पहले फाउंडेशनल स्टेज में नर्सरी और केजी, दो कक्षाएं शामिल थीं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर तीन कक्षाएं कर दिया गया है। यानी अब नर्सरी (बालवाटिका 1/प्री स्कूल 1), लोअर केजी (बालवाटिका 2/प्री स्कूल 2) और अपर केजी (बालवाटिका 3/प्री स्कूल 3) शामिल होंगी। इसके बाद पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा।

कक्षा अनुसार उम्र का नया मानदंड
जारी सर्कुलर के मुताबिक अब दाखिले के लिए नई उम्र सीमा इस प्रकार तय की गई है-
1- नर्सरी (बालवाटिका 1): 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक
2- लोअर केजी (बालवाटिका 2): 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक
3- अपर केजी (बालवाटिका 3): 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष तक
4- पहली कक्षा: 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक
इस नए नियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पहली कक्षा में दाखिला केवल उन बच्चों को मिलेगा जिनकी उम्र 31 मार्च 2026 तक छह वर्ष या उससे अधिक होगी।
मौजूदा छात्रों को राहत
दिल्ली (Delhi) के शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह नियम मौजूदा सत्र (2025-26) के छात्रों पर लागू नहीं होंगे। यानी जो बच्चे पहले से नर्सरी से पहली तक पढ़ रहे हैं, उनके लिए पुरानी उम्र सीमा ही मान्य रहेगी। साथ ही, स्कूलों को दाखिले में एक महीने की उम्र छूट देने का अधिकार भी दिया गया है।
शिक्षा विशेषज्ञों ने फैसले का किया स्वागत
एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स के अध्यक्ष भरत अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह फैसला बच्चों के समग्र विकास में मददगार साबित होगा। छह वर्ष की उम्र में पहली कक्षा शुरू करना बच्चों की मानसिक और शारीरिक परिपक्वता के हिसाब से बेहतर माना गया है। यह बदलाव न केवल बच्चों की शुरुआती शिक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए भी बेहतर आधार प्रदान करेगा।
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