Siddharthnagar News: होटल में पूर्ति विभाग का छापा, घरेलू गैस सिलेंडरों का हो रहा था इस्तेमाल, संचालक पर FIR

Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में गैस की कालाबाजारी और घरेलू सिलेंडरों के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने टिकुइया चौराहा स्थित स्टार यूपी 55 होटल/रेस्टोरेंट पर औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में अवैध रूप से रखे गए कुल 12 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इनमें 9 घरेलू और 3 व्यावसायिक सिलेंडर शामिल हैं। जिलाधिकारी की हरी झंडी मिलने के बाद होटल संचालक के खिलाफ गोल्हौरा थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

खुनियांव के पूर्ति निरीक्षक ने जब इस होटल पर अचानक छापा मारा, तो नजारा चौंकाने वाला था। रेस्टोरेंट के रसोईघर में दो घरेलू गैस सिलेंडरों को कमर्शियल चूल्हे से जोड़कर खाना पकाया जा रहा था। जब टीम ने शक के आधार पर होटल के स्टोर रूम की सघन तलाशी ली, तो वहां से 7 अन्य घरेलू और 3 व्यावसायिक सिलेंडर बरामद हुए। छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद रेस्टोरेंट के कर्मचारी इन सिलेंडरों से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज, रसीद या पासबुक अधिकारियों के सामने पेश नहीं कर सके।

जांच में यह साफ हो गया कि ग्राम पंचायत गंगवल के रहने वाले रेस्टोरेंट संचालक मोहम्मद सलीम नियमों को ताक पर रखकर घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे थे। यह कृत्य ‘द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000’ का सीधा उल्लंघन है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए होटल संचालक मोहम्मद सलीम के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत गोल्हौरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का कमर्शियल उपयोग करना कानूनी अपराध है। जिले में गैस की कालाबाजारी और इस तरह के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रशासन का यह चेकिंग अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

रिपोर्ट- जाकिर खान

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