सैफ अली खान को बड़ा झटका, पटौदी खानदान की 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित

Sandesh Wahak Digital Desk: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के लिए एक बड़ी कानूनी मुश्किल खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल में स्थित पटौदी खानदान की कई संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी (शत्रु संपत्ति) घोषित करते हुए मामले की फिर से सुनवाई का आदेश दिया है। इस फैसले ने पिछले 25 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलट दिया है, जिसका मतलब है कि अब इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच होगी।
क्या है 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मामला
यह पूरा मामला सैफ अली खान के परिवार की भोपाल में मौजूद संपत्तियों से जुड़ा है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। साल 2000 में ट्रायल कोर्ट ने इन संपत्तियों को नवाब हमीदुल्लाह खान की पहली पत्नी की बेटी साजिदा सुल्तान को देने का फैसला सुनाया था। बता दें कि साजिदा सुल्तान सैफ की परदादी थीं।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस फैसले को खारिज करते हुए साफ कहा है कि इस केस की नई सिरे से जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया को एक साल के भीतर पूरा किया जाए।
क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम
शत्रु संपत्ति (Enemy Property) अधिनियम 1958 में लागू हुआ था। यह कानून उन संपत्तियों पर लागू होता है जिनके मालिक भारत-पाक विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद इस कानून को और कड़ा किया गया ताकि ऐसी संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में ले सके।
पटौदी खानदान की यह संपत्ति भी इसी श्रेणी में आ गई है, क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी आबिदा सुल्तान ने पाकिस्तान जाकर बसना चुना था। इसी वजह से भोपाल की ये संपत्तियां अब सरकारी अधीन आ गई हैं।
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