Prayagraj News: पहले किया रेप फिर छीनी आठ साल की मासूम की सांसें, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सज़ा

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी मुकेश पटेल को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला सोरांव क्षेत्र का है, जहां 8 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

कोर्ट ने मृत्युदंड को ठहराया उचित

स्पेशल जज पॉक्सो विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य है और समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मृत्युदंड देना उचित है और इसका अर्थ फांसी पर लटकाकर मृत्यु देना है।

2024 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। मुकेश पटेल के खिलाफ सोरांव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1)/65(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(m)/6 के तहत दोषी पाया गया।

 

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