Petrol-Diesel की बिक्री पर 1 जुलाई से हटी बड़ी पाबंदी, अब बिना लिमिट खरीद सकेंगे ईंधन

National Wahak Digital Desk: 1 जुलाई से देशभर में Petrol-Diesel खरीद को लेकर बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं (Commercial Buyers) पर लगी वह अस्थायी पाबंदी हटा दी है, जिसके तहत रिटेल पेट्रोल पंपों से सीमित मात्रा में ही ईंधन खरीदने की अनुमति थी। अब ट्रांसपोर्ट कंपनियां, फैक्ट्रियां, उद्योग और अन्य कमर्शियल उपभोक्ता पहले की तरह बिना किसी मात्रा सीमा के सीधे पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में लंबे समय तक चले तनाव के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में हालात सामान्य हो रहे हैं और देश में ईंधन की उपलब्धता भी बेहतर हुई है।

क्यों लगाई गई थी पाबंदी?

जून 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने से कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा था। ईंधन की संभावित कमी को देखते हुए सरकार ने एहतियातन बड़े व्यावसायिक खरीदारों द्वारा रिटेल पेट्रोल पंपों से बड़े पैमाने पर खरीद पर रोक लगा दी थी। इसका मकसद आम उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध कराना, जमाखोरी रोकना और सप्लाई को संतुलित रखना था।

 

इसके अलावा उस समय औद्योगिक डीजल की कीमत रिटेल डीजल से करीब 40 रुपये प्रति लीटर अधिक थी। इसी वजह से कई कंपनियां सीधे पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदने लगी थीं, जिससे सरकारी तेल कंपनियों के पंपों पर दबाव बढ़ गया था।

अब क्या बदलेगा?

सरकार ने हालात सामान्य होने के बाद Petrol-Diesel से प्रतिबंध वापस ले लिया है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनियां, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर, फैक्ट्रियां और अन्य कमर्शियल उपभोक्ता बिना मात्रा सीमा के रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से व्यापार और परिवहन क्षेत्र को राहत मिलेगी। साथ ही ईंधन वितरण व्यवस्था अधिक सुचारु होगी और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बेहतर होने की उम्मीद है।

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