अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस में दोषी ज्ञानशेखरन को 30 साल की सजा

Sandesh Wahak Digital Desk: चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ हुए रेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। महिला अदालत ने आरोपी ए. ज्ञानशेखरन को दोषी करार देते हुए 30 साल की कठोर कैद और 90,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला दिसंबर 2024 का है, जब विश्वविद्यालय परिसर में 19 वर्षीय छात्रा के साथ एक बिरयानी विक्रेता ने दुष्कर्म किया था। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद मामले की सुनवाई महिला कोर्ट में चली।
#WATCH | Tamil Nadu | On Chennai Mahila court sentencing accused A Gnanasekaran to life imprisonment for at least 30 years and a fine of Rs 90,000 in Anna University rape case, accused advocate BR Jayaprakash Narayanan says, "The court has found Gnanasekaran the accused in Anna… https://t.co/PvtgMvFM1S pic.twitter.com/EMjahztLDy
— ANI (@ANI) June 2, 2025
2 जून को जज राजलक्ष्मी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की कुल 11 धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। आरोपी के वकील बीआर जयप्रकाश नारायणन ने भी स्वीकार किया कि ज्ञानशेखरन को सभी आरोपों में सजा सुनाई गई है।
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