Barabanki: नाबालिग किशोरी को भगाने के आरोप में 4 पर SC/ST एक्ट में मुकदमा

बाराबंकी (Barabanki) के देवा थाना क्षेत्र के बहद ग्राम ढिढोरा मजरे सलारपुर निवासी एक व्यक्ति पर 15 वर्षीय किशोरी को भगाने का आरोप लगा है।

Sandesh Wahak Digital Desk: बाराबंकी (Barabanki) के देवा थाना क्षेत्र के बहद ग्राम ढिढोरा मजरे सलारपुर निवासी एक व्यक्ति पर 15 वर्षीय किशोरी को भगाने का आरोप लगा है। इस दौरान जब किशोरी के पिता ने आरोपी के घर जाकर मामले की शिकायत की तो अन्य परिवारी जनों ने पीड़ित पिता को जातिसूचक गालियां देते हुए धमकी भी दी। पीडि़त पिता की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पीड़ित पिता ने दी गई तहरीर में बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को अफजल पुत्र इस्लाम बहला फुसला कर भगा ले गया है। जब उसको इस बात की जानकारी हुई तो वह अफजल के घर पहुंचा और अपनी बेटी को उनसे मांगा। इस दौरान अफजल के दो अन्य भाई अमजद और अकरम पुत्र इस्लाम तथा उनकी मां ने पीड़ित पिता को गालियां देते हुए धमकी देते हुए मौके से भगा दिया।

सभी आरोपी फरार

घटना के दौरान गांव वाले भी एकत्रित हो गए थे। मौके के हालात को देख पीडि़त पिता वहां से देवा थाने लौटा और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। ऐसे में पुलिस ने अफजल अकरम, अमजद और उसकी मां के खिलाफ धारा 363, 504, 506 एवं एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि एफआईआर लिखे जाने के बाद सभी आरोपी फरार हैं।

 

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