Income Tax भरने वालों के लिए बड़ी राहत, ITR जमा करने की तारीख बढ़ी

Sandesh Wahak Digital Desk : देशभर के करोड़ों आयकरदाताओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR जमा करने की तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।
इसका मुख्य कारण नए ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव, सिस्टम में सुधार और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में हुए संशोधन बताए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा, “सभी करदाताओं को सूचित किया जाता है कि CBDT ने ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह विस्तार सभी को अधिक सटीक और सुगम तरीके से रिटर्न दाखिल करने का अवसर प्रदान करेगा।”
किन्हें मिलेगा फायदा?
यह बढ़ी हुई तारीख उन अधिकांश करदाताओं पर लागू होगी जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ज्यादातर सैलरी कमाने वाले और अन्य सामान्य श्रेणी के करदाता शामिल हैं। इस विस्तार से करदाताओं को रिटर्न भरने के लिए 46 दिन का अतिरिक्त समय मिल जाएगा।
न भरने पर लग सकता है जुर्माना
ध्यान रखें कि यदि कोई करदाता निर्धारित तिथि तक अपना ITR दाखिल नहीं करता है, तो उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए, नई तारीख का फायदा उठाकर समय पर अपना रिटर्न जमा करना ही समझदारी होगी।
सरकार का यह कदम करदाताओं को बिना किसी दबाव के अपने रिटर्न तैयार करने और जमा करने में मदद करेगा। औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।