Siddharthnagar News: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एआरटीओ सख्त, 5 से ज्यादा चालान होने पर 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा DL

Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने अब बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सिद्धार्थनगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ प्रशासन/प्रवर्तन) संजय कुमार सिंह ने परिवहन आयुक्त के निर्देशों का हवाला देते हुए साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि इस साल 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 के बीच जिन वाहन चालकों के खिलाफ गंभीर यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले दर्ज हैं, उन पर पैनी नजर रखी जा रही है।

एआरटीओ संजय कुमार सिंह ने नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी वाहन चालक के खिलाफ ओवरस्पीडिंग (तय रफ्तार से तेज गाड़ी चलाना), ओवरलोडिंग, मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाना, शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के नशे में वाहन चलाना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसे गंभीर अपराधों में 5 या उससे अधिक चालान पेंडिंग (लंबित) पाए जाते हैं, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को न्यूनतम 3 महीने के लिए निलंबित (सस्पेंड) कर दिया जाएगा।

परिवहन विभाग की इस कार्रवाई के दायरे में केवल ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, बल्कि वाहनों के परमिट भी आएंगे। एआरटीओ के मुताबिक, ओवरलोडिंग के मामलों में डीएल सस्पेंड करने के साथ-साथ परमिट की शर्तों के उल्लंघन के तहत भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जो लोग कमर्शियल या मालवाहक वाहनों का उपयोग सवारियां ढोने के लिए कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा-53 के तहत केस दर्ज कर सख्त कदम उठाए जाएंगे। अंत में एआरटीओ ने सभी चालकों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें।

रिपोर्ट- जाकिर खान

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