पटना फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

Sandesh Wahak Digital Desk: बिहार के सुप्रसिद्ध शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित गोलीबारी के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर की ओर से सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई से उन्हें अस्थाई सुरक्षा दे दी है। गौरतलब है कि इस मामले में पटना के कदमकुआं थाने में आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

तोड़फोड़ और सुरक्षाकर्मियों से मारपीट के बाद बढ़ा था विवाद

इस पूरे विवाद की शुरुआत 2 जून की रात को हुई थी, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर जमकर हुड़दंग मचाया था। उपद्रवियों ने वहां लगे पोस्टरों को फाड़ दिया, संस्थान में तोड़फोड़ की और वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट भी की थी। शुरुआत में खान सर ने भी कोचिंग पर हमला और फायरिंग होने का दावा किया था, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को बदलते हुए कहा कि पूरी सच्चाई पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगी। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थी।

ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद पर फैसला सुरक्षित

इसी मामले के एक अन्य पहलू पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ज्ञान बिंदु कोचिंग’ संस्थान के संचालक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर बहस पूरी कर ली है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि 2 जून को हुए इस हाई-प्रोफाइल विवाद और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रौशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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