गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत, BS6 वाहनों के लिए अब 3 साल तक वैध रहेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट

Sandesh Wahak Digital Desk: अगर आप भी हर साल अपनी कार या बाइक का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) बनवाने के लिए सेंटर के चक्कर काट-काटकर परेशान हो चुके हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों में एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव करने की तैयारी में है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यदि आपके पास BS-VI (BS6) मानकों वाली निजी गाड़ी है और वह 6 साल से कम पुरानी है, तो अब आपको हर साल प्रदूषण जांच कराने की कतई जरूरत नहीं होगी। सरकार ऐसे आधुनिक तकनीक वाले वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को बढ़ाकर सीधे 3 साल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

निजी वाहनों के लिए नया नियम

6 साल से कम पुरानी BS6 गाड़ियां: इनके लिए पीयूसी सर्टिफिकेट सीधे 3 साल के लिए मान्य होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्नत BS6 इंजन बेहद कम और साफ धुआं छोड़ते हैं।

6 से 10 साल पुरानी गाड़ियां: इन वाहनों को पहले की तरह ही हर साल (12 महीने में) अपना पीयूसी रिन्यू कराना होगा।

10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियां: प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इनके नियम कड़े कर दिए गए हैं। इन्हें अब अनिवार्य रूप से हर 6 महीने में गाड़ी का प्रदूषण टेस्ट कराना होगा।

कमर्शियल वाहनों के लिए अलग नियम

यह 3 साल की राहत सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है। कमर्शियल BS6 वाहनों (जैसे टैक्सी, ऑटो या ट्रक) के मामले में जो गाड़ियां 6 साल तक पुरानी हैं, उनके पीयूसी की वैधता 2 साल होगी। वहीं, 6 साल से अधिक पुरानी होने पर इन पर भी सालाना या छह-महीने वाले कड़े नियम लागू हो जाएंगे।

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