पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 60 लाख रुपये की अवैध शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, UP STF ने की कार्रवाई
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एसटीएफ ने आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से 537 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपये है। यह कार्रवाई 13 अक्टूबर 2025 को आजमगढ़ के कन्धरापुर थाना क्षेत्र में की गई।
गिरफ्तार अभियुक्त:
- भीमा राम पुत्र मंगा राम (निवासी बाड़मेर, राजस्थान)
- योगेश कुमार पुत्र हरिराम (निवासी बाड़मेर, राजस्थान)

बरामदगी:
- 537 पेटी मैकडॉवल ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग ₹60 लाख)।
- 01 कंटेनर ट्रक (फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ)।
- 01 मोबाइल फोन और ₹4600 नकद।
एसटीएफ को सूचना मिली थी कि पंजाब से भारी मात्रा में अवैध शराब लोड करके एक कंटेनर ट्रक बिहार राज्य में सप्लाई के लिए जा रहा है। आजमगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग के साथ एसटीएफ ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (कि.मी. 229) के कन्धरापुर मोड़ पर घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा।
‘चिप्स और नमकीन’ की आड़ में शराब की तस्करी
गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे चंडीगढ़ (पंजाब) के अंतर्राज्यीय शराब तस्कर आशु के लिए काम करते हैं। आशु ने उन्हें यह शराब चंडीगढ़ के सेक्टर 26 ट्रांसपोर्ट नगर में दी थी, जिसे बिहार के शराब तस्कर राहुल के बताए स्थान पर सप्लाई करना था।
तस्करों ने बताया कि वे कंटेनर के अंदर नमकीन और चिप्स के पैकेट रखते थे, और उनके बीच में अंग्रेजी शराब को छुपाकर रखते थे। आशु उन्हें ₹12 लाख की नमकीन व चिप्स की फर्जी बिल्टी भी बनाकर देता था, ताकि चेकिंग के दौरान वे पकड़े न जा सकें। इस काम के लिए उन्हें प्रति चक्कर ₹1 लाख दिए जाते थे।
चेसिस नंबर बदलकर किया जा रहा था फर्जीवाड़ा
जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि तस्करों ने कंटेनर ट्रक का फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर (MH-04 KF-4377) इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रक पर अंकित वास्तविक चेसिस नंबर को भी बदल दिया था, ताकि चेकिंग के दौरान सिर्फ चेसिस नंबर का मिलान होने पर भी पकड़ में न आएं। जब बरामद शराब की बोतलों पर उपलब्ध क्यूआर कोड की जांच की गई, तो वह भी फर्जी पाया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ में मु.अ.सं. 317/2025 धारा 318(4) बीएनएस व 60/63/72 यूपी आबकारी अधिनियम के तहत दाखिल किया गया है। स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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