Bike Taxi Bannd in Delhi : दिल्ली में जारी रहेगा बाइक-टैक्सी पर बैन

Sandesh Wahak Digital Desk: उच्चतम न्यायालय की तरफ से बाइक-टैक्सी (Bike Taxi) रैपिडो और उबर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें इन दोनों कंपनियों को दिल्ली सरकार की ओर से एक नीति तैयार होने तक एग्रीगेटर लाइसेंस के बिना काम करने की अनुमति दी गई थी।

आपको बता दें कि 19 फरवरी 2023 को दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसके जरिए दिल्ली में बाइक टैक्सी (Bike Taxi) पर रोक लगा दी गई थी। रैपिडो और उबर ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका डाली थी। हाई कोर्ट ने 21 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले रैपिडो और उबर को दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों के संचालन पर अंतिम नीति की अधिसूचना जारी होने तक दिल्ली में संचालन की अनुमति दी थी। इसके बाद आप सरकार की तरफ से 26 मई के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अंतिम नीति अधिसूचित होने तक बाइक-टैक्सी (Bike Taxi) संचालकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने 12 जून को दिल्ली सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है। जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नीति अधिसूचित होने तक बाइक-टैक्सी संचालक के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

Also Read : रिलायंस की केजी बेसिन गैस की दूसरी नीलामी, आईओसी को मिला आधा हिस्सा

Get real time updates directly on you device, subscribe now.